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छत्तीसगढ़
Kunkuri कुनकुरी: थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। मामले में आरोपी की पहचान 29 वर्षीय वासिफ अंसारी, निवासी सिमडेगा (झारखंड) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उसकी मुलाकात आरोपी से वर्ष 2018 में हुई थी, जब वह कुनकुरी में किराए के मकान में रहकर एक दुकान में काम करती थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और आरोपी ने प्रेम व शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में धारा 376 और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को वर्ष 2024 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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